GST 2.0: गाड़ियों की मरम्मत होगी आसान, अब सभी ऑटो पार्ट्स पर 18% टैक्स


Last Updated:

GST 2.0: सरकार ने मोटर वाहन पार्ट्स (Motor Vehicle Parts) पर जीएसटी रेट को हर HS कोड के लिए यूनिफॉर्म 18 फीसदी कर दिया है. इससे गाड़ियों की मरम्मत किफायती होगी और सर्विस सेंटर का बिल भी कम होगा. नए नियम 22 सितंबर, 2025 से लागू होंगे.

ख़बरें फटाफट

GST 2.0: गाड़ियों की मरम्मत होगी आसान, अब सभी ऑटो पार्ट्स पर 18% टैक्स

GST 2.0: देश में 22 सितंबर, 2025 से जीएसटी GST 2.0 लागू होने जा रहा है. हाल ही में जीएसटी काउंसिल ने कंज्यूमर को राहत देते हुए कई चीजों पर जीएसटी दरें कम करने का फैसला किया है. इसी कड़ी में केंद्र सरकार ने मोटर व्हीकल पार्ट्स पर जीएसटी को यूनिफॉर्म 18 फीसदी कर दिया है, जो अब हार्मोनाइज्ड सिस्टम (HS) यानी एचएस कोड पर निर्भर नहीं करेगा. आसान भाषा में कहें तो अब चाहे कोई पार्ट इंजन का हो, ब्रेक का हो या इलेक्ट्रिकल हिस्सा, सभी पर समान टैक्स दर लागू होगी. इससे गाड़ियों की मरम्मत और रख-रखाव आसान और किफायती हो जाएगा. पहले अलग-अलग एचएस कोड वाले पार्ट्स पर अलग-अलग टैक्स दरें थीं.

अब तक गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाले कंपोनेंट्स पर दो टैक्स दरें (18% और 28%) लागू थीं. अब सबको एक ही स्लैब (18 फीसदी) में डाल दिया गया है. कंज्यूमर्स के लिए इसका मतलब है कम बिल. उदाहरण के लिए एक ब्रेक पैड सेट जो पहले 28 फीसदी जीएसटी के साथ 2,000 रुपये का पड़ता था, अब 1,850 रुपये के आसपास आ सकता है. इसी तरह बैटरी या एसी पार्ट्स पर भी बचत होगी. यह बदलाव गाड़ी मालिकों को रेगुलर मेंटेनेंस के लिए प्रोत्साहित करेगा.

अब कम लागत में रिपेयर
एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह कदम मेक इन इंडिया और घरेलू ऑटो इंडस्ट्री को बढ़ावा देगा. कंपनियों को प्रोडक्शन और इन्वेंट्री मैनेजमेंट में मदद मिलेगी और पार्ट्स की कीमतों में स्थिरता आएगी. गाड़ी मालिक अब कम लागत में रिपेयर करवा सकेंगे.

नई GST दरें नवरात्रि के पहले दिन से लागू
बता दें कि जीएसटी की नई दरें नवरात्रि के पहले दिन या 22 सितंबर से लागू होने जा रही हैं। इससे बड़ी संख्या में खाने-पीने से लेकर टीवी, एटी, फ्रिज और गाड़ियों के दामों में बड़ी कमी आएगी और पहले के मुकाबले ज्यादा सस्ती हो जाएंगी. नए जीएसटी फ्रेमवर्क के तहत मौजूदा टैक्स स्लैब की संख्या चार – 5%, 12%, 18% और 28% से घटकर दो – 5% और 18% रह जाएगी. इसके साथ ही सरकार ने कई ऐसी चीजों पर टैक्स को घटाकर जीरो कई दिया है. वहीं, लग्जरी और सिन गुड्स पर 40% टैक्स तय किया गया है.

About the Author

authorimg

vinoy jha

प्रिंट मीडिया से करियर की शुरुआत करने के बाद पिछले 8 सालों से News18Hindi में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर कार्यरत हैं. लगभग 4 सालों से बिजनेस न्यूज टीम का हिस्सा हैं. मीडिया में करीब डेढ़ दशक का अनुभव रखते हैं. बिजन…और पढ़ें

homebusiness

GST 2.0: गाड़ियों की मरम्मत होगी आसान, अब सभी ऑटो पार्ट्स पर 18% टैक्स



Source link


Discover more from News Link360

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

Leave a Reply

Discover more from News Link360

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading