एयरपोर्ट पर नहीं देना होगा भारी टैक्स, विदेश से iPhone पर नई छूट, सरकार ने बढ़ाई ड्यूटी-फ्री सीमा
2 फरवरी 2026 से भारत आने वाले हवाई या समुद्री यात्रियों के लिए ड्यूटी-फ्री सीमा को ₹50,000 से बढ़ाकर ₹75,000 कर दिया गया है. यह सुविधा भारतीय नागरिकों, NRI और भारतीय मूल के लोगों पर लागू होगी. यानी अब आप ₹75,000 तक के निजी इस्तेमाल के सामान बिना किसी कस्टम ड्यूटी के भारत ला सकते हैं.
इस ड्यूटी-फ्री सीमा में स्मार्टफोन, कपड़े, जूते, घड़ियां और एक्सेसरीज़ जैसी चीजें शामिल हैं, बशर्ते वे निजी इस्तेमाल के लिए हों और आपके बैगेज में हों. वहीं, भारत आने वाले विदेशी पर्यटकों के लिए यह सीमा ₹25,000 रखी गई है, जबकि शिशुओं (infants) के लिए केवल इस्तेमाल किए हुए कपड़े जैसी वस्तुएं ही मान्य होंगी.
iPhone खरीदने वालों को सबसे बड़ा फायदा
अमेरिका में iPhone की कीमत भारत की तुलना में काफी कम होती है. नए नियमों के तहत आईफोन की कीमत का बड़ा हिस्सा अब ₹75,000 की ड्यूटी-फ्री सीमा में आ सकता है, जिससे एयरपोर्ट पर अतिरिक्त शुल्क देने की संभावना कम हो जाती है.
लैपटॉप पर अलग से राहत
नए नियमों के मुताबिक, एक लैपटॉप या नोटबुक को पूरी तरह ड्यूटी-फ्री लाया जा सकता है और यह ₹75,000 की सीमा में नहीं गिना जाएगा. यह सुविधा 18 साल से ऊपर के यात्रियों के लिए है और एयरलाइन क्रू पर लागू नहीं होगी. यानी आप एक लैपटॉप और अलग से ₹75,000 तक की शॉपिंग बिना ड्यूटी कर सकते हैं.
अगर सीमा से ज्यादा सामान हो जाए तो?
अगर iPhone या दूसरे गैजेट्स की कीमत ₹75,000 से ज्यादा हो जाती है, तो अब अडिशनल रकम पर सिर्फ 10% कस्टम ड्यूटी लगेगी, साथ में 10% सोशल वेलफेयर सरचार्ज. पहले यह ड्यूटी 20% थी, यानी अब अतिरिक्त खर्च लगभग आधा हो गया है.
हालांकि, फ्लैट-स्क्रीन टीवी, कारें, तय सीमा से ज्यादा शराब या तंबाकू इस छूट में शामिल नहीं हैं. सोने की ईंटें भी बाहर हैं, लेकिन कुछ शर्तों के साथ सोने के गहने लाए जा सकते हैं.
यात्रियों के लिए जरूरी सलाह
बिल संभालकर रखें, एक जैसे कई सील-पैक बॉक्स न लाएं और पूछे जाने पर सामान सही तरीके से डिक्लेयर करें. नियम अब ज्यादा साफ और ट्रैवलर-फ्रेंडली हो गए हैं.
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