तमिलनाडु में बाइक टैक्सी सेवाओं के संचालन सहित एग्रीगेटर्स को नियंत्रित करने वाले व्यापक कानूनी, नियामक ढांचे को लागू करने की याचिका

मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै खंडपीठ ने बुधवार को राज्य को उस जनहित याचिका पर जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया, जिसमें सरकार को बाइक टैक्सी सेवाओं के संचालन सहित तमिलनाडु में एग्रीगेटर्स को नियंत्रित करने वाले एक व्यापक कानूनी और नियामक ढांचे को लागू करने और लागू करने का निर्देश देने की मांग की गई है।

न्यायमूर्ति एन.सतीश कुमार और न्यायमूर्ति एम.जोथिरमन की खंडपीठ मदुरै के आर.नवीन कुमार द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिकाकर्ता ने कहा कि हाल के वर्षों में, रैपिडो, ओला, उबर आदि जैसे डिजिटल एग्रीगेटर्स के माध्यम से संचालित ऐप-आधारित बाइक टैक्सी सेवाएं तमिलनाडु में परिवहन पारिस्थितिकी तंत्र का एक अभिन्न अंग बन गई हैं।

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