महाराष्ट्र को पूरे राज्य में यात्री ई-रिक्शा, ई-बाइक के लिए परमिट की आवश्यकता होगी

परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने शुक्रवार को घोषणा की कि महाराष्ट्र सरकार ने यात्रियों को ले जाने वाले इलेक्ट्रिक रिक्शा और ई-बाइक के लिए परमिट अनिवार्य करने का फैसला किया है।इस निर्णय का उद्देश्य यात्री परिवहन क्षेत्र में एक समान नियम लाना है।

यह कदम तब उठाया गया है जब परिवहन विभाग ने कहा है कि वह राज्य में पीली और काली पंजीकरण प्लेटों वाले ऑटोरिक्शा के लिए नए परमिट जारी करना बंद कर देगा। इसने ई-बाइक का उपयोग करने के लिए तीन ऑपरेटरों को जारी किए गए परमिट को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है।
सरनाइक के कार्यालय ने एक विज्ञप्ति में कहा, अब तक, इलेक्ट्रिक रिक्शा को यात्री परिवहन के लिए अलग परमिट की आवश्यकता नहीं थी।
हालाँकि, इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या बढ़ने के साथ, राज्य ने यात्री परिवहन के लिए समान नियम सुनिश्चित करने के लिए ई-रिक्शा और ई-बाइक के लिए परमिट अनिवार्य करने का निर्णय लिया है।30 जून, 2016 की केंद्रीय अधिसूचना के अनुरूप लिए गए निर्णय के तहत, यात्री ले जाने वाले ई-रिक्शा और ई-बाइक पर हरे रंग की पृष्ठभूमि और पीले अक्षरों वाली नंबर प्लेट प्रदर्शित होनी चाहिए।

सरनाईक ने कहा, “इस कदम से यात्री परिवहन में लगे पारंपरिक ऑटोरिक्शा, टैक्सियों और इलेक्ट्रिक रिक्शा पर एक समान नियम लागू होंगे। इसका उद्देश्य सिस्टम में पारदर्शिता लाना और अनियमितताओं को रोकना है।”

विज्ञप्ति में कहा गया है कि सभी यात्री परिवहन वाहनों के लिए परमिट अनिवार्य बनाने से क्षेत्र में अनुशासन में सुधार करने, नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने और यात्रियों को सुरक्षित और विनियमित सेवाएं प्रदान करने में मदद मिलेगी।

परिवहन विभाग परमिट प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए “सिंगल विंडो सिस्टम” शुरू करने की भी तैयारी कर रहा है। विज्ञप्ति में कहा गया है कि यह प्रणाली आवेदन जमा करने, दस्तावेज़ सत्यापन और अनुमोदन प्रक्रियाओं को कवर करेगी।

(एजेंसियों से इनपुट के साथ)

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