₹2,929 करोड़ की धोखाधड़ी के मामले में सीबीआई ने अनिल अंबानी से दूसरे दिन भी पूछताछ की

अनिल अंबानी की एक फ़ाइल छवि।

अनिल अंबानी की एक फ़ाइल छवि। | फोटो साभार: रॉयटर्स

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने शुक्रवार (20 मार्च, 2026) को भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की शिकायत पर रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड और उनके खिलाफ दर्ज 2,929 करोड़ रुपये के बैंक “धोखाधड़ी” मामले में व्यवसायी अनिल अंबानी से लगातार दूसरे दिन पूछताछ की।

इससे पहले इसी मामले में गुरुवार (19 मार्च, 2026) को श्री अंबानी का बयान दर्ज किया गया था। एजेंसी ने अगस्त 2025 में रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड (आरकॉम), उसके तत्कालीन निदेशक श्री अंबानी और अन्य के खिलाफ एसबीआई को गलत तरीके से नुकसान पहुंचाने के आरोप में पहली सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज की।

सीबीआई ने कथित तौर पर आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और आपराधिक विश्वासघात के अपराध के लिए अंबानी और आरकॉम पर मामला दर्ज किया।

एफआईआर के अनुसार, आरोपी व्यक्ति ऋण निधि के संभावित रूटिंग, अंतर-कंपनी ऋण लेनदेन, बिक्री चालान वित्तपोषण का दुरुपयोग, रिलायंस इंफ्राटेल लिमिटेड द्वारा आरकॉम के बिलों में छूट, अंतर-कॉर्पोरेट जमा के माध्यम से धन की आवाजाही, रिलायंस एडीए समूह की एक समूह कंपनी, नेटिज़न इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड को दिए गए पूंजीगत अग्रिमों को बट्टे खाते में डालना और फर्जी देनदारों को बनाना/बट्टे खाते में डालना आदि में शामिल थे।

शिकायत के अनुसार, कंपनी पर विभिन्न ऋणदाताओं का 40,000 करोड़ रुपये से अधिक का बकाया था।

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