
अनिल अंबानी की एक फ़ाइल छवि। | फोटो साभार: रॉयटर्स
इससे पहले इसी मामले में गुरुवार (19 मार्च, 2026) को श्री अंबानी का बयान दर्ज किया गया था। एजेंसी ने अगस्त 2025 में रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड (आरकॉम), उसके तत्कालीन निदेशक श्री अंबानी और अन्य के खिलाफ एसबीआई को गलत तरीके से नुकसान पहुंचाने के आरोप में पहली सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज की।
सीबीआई ने कथित तौर पर आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और आपराधिक विश्वासघात के अपराध के लिए अंबानी और आरकॉम पर मामला दर्ज किया।
एफआईआर के अनुसार, आरोपी व्यक्ति ऋण निधि के संभावित रूटिंग, अंतर-कंपनी ऋण लेनदेन, बिक्री चालान वित्तपोषण का दुरुपयोग, रिलायंस इंफ्राटेल लिमिटेड द्वारा आरकॉम के बिलों में छूट, अंतर-कॉर्पोरेट जमा के माध्यम से धन की आवाजाही, रिलायंस एडीए समूह की एक समूह कंपनी, नेटिज़न इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड को दिए गए पूंजीगत अग्रिमों को बट्टे खाते में डालना और फर्जी देनदारों को बनाना/बट्टे खाते में डालना आदि में शामिल थे।
शिकायत के अनुसार, कंपनी पर विभिन्न ऋणदाताओं का 40,000 करोड़ रुपये से अधिक का बकाया था।
प्रकाशित – मार्च 20, 2026 06:33 अपराह्न IST
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