पश्चिम बंगाल एसआईआर सुनवाई: सीजेआई का कहना है कि राज्य में अदालतों में लंबित मामले बढ़ रहे हैं क्योंकि न्यायिक अधिकारियों को एसआईआर के लिए भेज दिया गया है।

सभी दस्तावेज़, रिकॉर्ड अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष रखे जाने चाहिए: न्यायमूर्ति जे. जॉयमाल्या बागची

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता का कहना है कि अपीलीय चरण में नए दस्तावेज़ जमा नहीं किए जाने चाहिए.

टीएमसी नेताओं के वरिष्ठ वकील कल्याण बंदोपाध्याय ने कहा कि चुनाव आयोग ने आपत्ति चरण में जमा किए गए दस्तावेजों की रसीद नहीं दी है।

न्यायमूर्ति जे. जॉयमाल्या बागची ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह चुका है कि सभी दस्तावेज और रिकॉर्ड अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष रखे जाने चाहिए। अपीलकर्ता अपनी अपील का मामला बनाने के लिए उन दस्तावेजों की मांग कर सकता है।

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