

बॉम्बे हाई कोर्ट ने धुरंधर द रिवेंज स्क्रिप्ट पर आदित्य धर-संतोष कुमार विवाद में सौहार्दपूर्ण समाधान का आग्रह कियाअदालत ने कहा कि इस प्रकृति के विवादों को अक्सर लंबे मानहानि मुकदमे तक बढ़ाए बिना हल किया जा सकता है।
कोर्ट ने सार्वजनिक आरोपों पर संयम बरतने की सलाह दी
मामला तब शुरू हुआ जब संतोष कुमार ने सार्वजनिक रूप से दावा किया कि सीक्वल की स्क्रिप्ट उनके पहले के काम से कॉपी की गई थी। आदित्य धर ने आरोप से इनकार किया और दावों को मानहानिकारक बताया। इसके बाद उन्होंने राहत के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।
सुनवाई के दौरान जस्टिस डॉक्टर ने कहा कि अगर कुमार को लगता है कि उनकी बौद्धिक संपदा की नकल की गई है, तो वह उचित कानूनी चैनलों के माध्यम से नागरिक उपचार लेने के लिए स्वतंत्र हैं। हालाँकि, अदालत ने यह स्पष्ट कर दिया कि मीडिया में सार्वजनिक बयानों के माध्यम से ऐसी चिंताएँ नहीं जताई जानी चाहिए।
अदालत ने यह भी कहा कि लेखकत्व पर असहमति को सार्वजनिक आदान-प्रदान के बजाय संरचित कानूनी प्रक्रियाओं के माध्यम से संबोधित किया जा सकता है।
वकील ने लेखकत्व के दावे पर स्थिति स्पष्ट की
कुमार के वकील ने अदालत को बताया कि उनके मुवक्किल की शिकायत कहानी के लेखक होने का दावा करने तक ही सीमित थी। अदालत ने माना कि कुमार ऐसा दावा करने के हकदार हैं। साथ ही, इस बात पर जोर दिया गया कि ऐसे किसी भी दावे को कानूनी रूप से आगे बढ़ाया जाना चाहिए।
धर की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता बीरेंद्र सराफ ने तर्क दिया कि साहित्यिक चोरी के आरोपों को सार्वजनिक रूप से दोहराया नहीं जाना चाहिए और उचित कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से निपटा जाना चाहिए। कुमार के वकील ने अदालत को सूचित किया कि वह मामले को कानूनी उपायों तक सीमित रखने के सुझाव के संबंध में अपने मुवक्किल से निर्देश मांगेंगे।
इससे पहले, 8 अप्रैल को हाई कोर्ट ने संतोष कुमार को स्क्रिप्ट के बारे में कथित मानहानिकारक बयान दोहराने से रोक दिया था। कुमार द्वारा साहित्यिक चोरी के दावों को खारिज करने वाले कानूनी नोटिस का कथित तौर पर जवाब देने में विफल रहने के बाद धर ने निषेधाज्ञा और हर्जाने की मांग करते हुए अदालत का रुख किया था।
बॉम्बे हाई कोर्ट ने धुरंधर द रिवेंज स्क्रिप्ट पर आदित्य धर-संतोष कुमार विवाद में सौहार्दपूर्ण समाधान का आग्रह किया
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