बॉम्बे HC ने COVID केंद्र में देर से रिपोर्ट करने वाले डॉक्टर के खिलाफ FIR रद्द कर दी

बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक डॉक्टर के खिलाफ दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट को रद्द कर दिया है, जो SARS-CoV-2 वायरस से संक्रमित होने और एक COVID-19 केंद्र को रिपोर्ट करने के आदेश के बावजूद देरी से सुविधा पर पहुंचा था। न्यायालय ने पाया कि रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री लोक सेवक के आदेशों की अवज्ञा करने या संक्रमण फैलने की संभावना वाले कृत्यों के आरोपों का समर्थन नहीं करती है।

बॉम्बे हाई कोर्ट की जस्टिस उर्मिला जोशी-फाल्के ने डॉ. भगवानदास शंकरदास ज़ावर के खिलाफ एफआईआर को रद्द कर दिया। मामला डॉ. विनायक शंकर भालेराव की शिकायत पर दर्ज किया गया था, जो 108 एम्बुलेंस सेवा का हिस्सा थे।

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