पीसीसी प्रमुख, बीसी नेताओं ने जाति गणना के खिलाफ जनहित याचिका को सुप्रीम कोर्ट द्वारा खारिज किये जाने की सराहना की

हैदराबाद

तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी (टीपीसीसी) के अध्यक्ष और एमएलसी बी. महेश कुमार गौड़ ने 2027 की जनगणना से जाति गणना को बाहर करने की मांग करने वाली जनहित याचिका (पीआईएल) को सुप्रीम कोर्ट द्वारा खारिज करने का स्वागत किया है। उन्होंने केंद्र सरकार से तेलंगाना मॉडल का पालन करने और सामाजिक समानता और समावेशी शासन को बढ़ावा देने के लिए देशव्यापी जाति जनगणना कराने का आग्रह किया।

यहां जारी एक बयान में, श्री गौड़ ने कहा कि कांग्रेस ने गहरी जड़ें जमा चुकी सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को दूर करने के लिए व्यापक जाति जनगणना की लगातार वकालत की है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना सरकार द्वारा किया गया जाति सर्वेक्षण पारदर्शी और व्यवस्थित तरीके से किया गया था, और यह अन्य राज्यों के लिए एक मॉडल के रूप में काम कर सकता है।

उन्होंने कहा कि पिछड़े और हाशिए पर रहने वाले समुदायों के लिए उनकी आबादी के अनुपात में समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए जाति गणना आवश्यक है।

श्री गौड़ ने कहा कि मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी के नेतृत्व में और मंत्रियों और जन प्रतिनिधियों के सहयोग से तेलंगाना में किया गया जाति सर्वेक्षण एक सफल अभ्यास रहा है। उन्होंने कहा कि जाति गणना सामाजिक न्याय, समान अवसर और कल्याणकारी लाभों का उचित वितरण सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

तेलंगाना बीसी आयोग के पूर्व अध्यक्ष वकुलाभरणम कृष्ण मोहन राव ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए इसे सामाजिक न्याय और संवैधानिक शासन के पक्ष में एक लोकतांत्रिक कदम बताया। उन्होंने कहा कि 2027 की जनगणना के दूसरे चरण में जाति गणना को शामिल करने का केंद्र का निर्णय एक महत्वपूर्ण नीतिगत पहल है।

केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज करने का स्वागत करते हुए, नेशनल बीसी वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष और सांसद (राज्यसभा) आर. कृष्णैया ने इसे एक ऐतिहासिक विकास बताया।

उनके अनुसार, केंद्र ने तर्क दिया कि जाति सामाजिक, आर्थिक और जीवन स्थितियों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, और पिछड़े समुदायों की शिक्षा, रोजगार और कल्याण से संबंधित नीतिगत निर्णयों के लिए ऐसा डेटा आवश्यक है।

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