द हिंदू आर्काइव्स से, 22 मई, 1976: सर्वोच्च न्यायालय की भाषा के रूप में हिंदी का अध्ययन किया जा रहा है

नई दिल्ली, 21 मई: गृह राज्य मंत्री श्री ओम मेहता ने आज राज्यसभा को सूचित किया कि संसदीय समिति अन्य बातों के अलावा उच्चतम न्यायालय में हिंदी को लागू करने के मुद्दे पर भी विचार कर रही है।

वह एक गैर-आधिकारिक विधेयक पर चर्चा में हस्तक्षेप कर रहे थे, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में निर्णय देने के लिए अंग्रेजी के साथ हिंदी के उपयोग का प्रावधान करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 348 में संशोधन करने की मांग की गई थी।

मंत्री के जवाब के बाद विधेयक को इसके प्रायोजक श्री ओपी त्यागी (जेएस) ने वापस ले लिया।

मंत्री ने आधिकारिक भाषा के रूप में हिंदी की प्रगति को सूचीबद्ध किया। उन्होंने कहा कि तीन लाख सरकारी कर्मचारियों को हिंदी में प्रशिक्षित किया गया है। उनमें से लगभग 17,000 टाइपिस्ट और 4,000 आशुलिपिक थे।

उन्होंने स्पष्ट किया कि हिंदी को किसी पर थोपे जाने का सवाल ही नहीं है। हिन्दी के साथ-साथ क्षेत्रीय भाषाओं के विकास को सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है।

सदस्यों ने उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में निर्णय देने के लिए अंग्रेजी के साथ-साथ हिंदी के उपयोग का प्रावधान करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 348 में संशोधन करने की मांग करने वाले एक गैर-सरकारी विधेयक का सैद्धांतिक रूप से समर्थन किया।

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