लेकिन अपने फैसले में, केन्या की राजधानी नैरोबी की अदालत ने विशेष रूप से सरकारी एजेंसियों और अधिकारियों को अमेरिका या केन्या में किसी भी विदेशी सरकार के साथ व्यवस्था से जुड़े किसी भी इबोला से संबंधित संगरोध, अलगाव या उपचार केंद्र को “स्थापित करने, संचालित करने, सुविधा देने, मंजूरी देने या अनुमति देने” से रोक दिया।
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