बैंक द्वारा खींची गई गाड़ियां, एक से एक बढ़िया मॉडल, दाम कुछ भी नहीं, खरीदने का जान लीजिए तरीका


नई दिल्‍ली. कई लोग कार खरीदने के लिए बैंक से लोन लेते हैं, लेकिन कभी–कभी आर्थिक परेशानी के कारण EMI समय पर नहीं चुका पाते और बैंक उनकी गाड़ी जब्‍त कर लेता है. दिलचस्प बात यह है कि इनमें से ज्यादातर कारें अच्छी कंडीशन में होती हैं और कम चली होने के कारण लगभग नई जैसी लगती हैं. बैंक इन गाड़ियों को नीलामी करके अपने पैसे वसूल करता है. यही ऑक्‍शन आम खरीदारों के लिए सस्‍ते में कार खरीदने का बड़ा मौका बन जाती है.

सबसे अच्छी बात यह है कि आपको किसी एजेंट या दलाल की जरूरत नहीं पड़ती. कार के डॉक्यूमेंट से लेकर रजिस्ट्रेशन तक, बैंक आपको सभी आधिकारिक कागजात सही तरीके से दे देता है. यानी कोई झंझट नहीं, कोई धोखाधड़ी नहीं, सिर्फ बेहतरीन डील.

कैसे ढूंढें नीलामी वाली कारें?

बैंक अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर नीलामी से जुड़ी जानकारी जारी करते हैं. इसमें यह भी बताया जाता है कि वाहन और प्रॉपर्टी की नीलामी कब होगी. कई बैंकों का एक अलग रिपॉजेशन या ऑक्शन विभाग होता है, जो जब्त प्रॉपर्टी और वाहनों की बिक्री देखता है. इसके अलावा फोरक्लोजर इंडिया (Foreclosureindia), ई-ऑक्शन इंडिया (eAuction India), ऑटोबेस (Autobse) और बैंकईऑक्शन (Bankeauctions) जैसी वेबसाइट्स भी बैंकों की नीलामी की जानकारी देते हैं. बैंक नीलामी कब करेगा से लेकर सारी जानकारी यहां आपको मिल जाएगी.

क्‍या घर बैठे ले सकती हैं बैंक की ई-नीलामी में भाग

अब आपको नीलामी स्थल पर जाने की जरूरत नहीं, सिर्फ मोबाइल या लैपटॉप से घर बैठे बोली लगा सकते हैं. किसी तरह की हेराफेरी या एजेंट के कमीशन की टेंशन भी नहीं रहती. पोर्टल्स पर आसान सर्च फिल्टर मौजूद होते हैं, जिससे आप अपनी बजट और जरूरत के हिसाब से कार ढूंढ सकते हैं.

कार की पूरी जानकारी जुटाएं

नीलामी में शामिल होने से पहले कार की डिटेल्स जैसे मॉडल और वेरिएंट, मैन्युफैक्चरिंग ईयर, रिजर्व प्राइस, कार की लोकेशन और उसी मॉडल की मार्केट वैल्यू भी चेक करें. इससे यह तय करना आसान हो जाएगा कि ऑक्शन में मिल रही कीमत आपके लिए फायदेमंद है या नहीं.

हो सके तो कर लें फिजिकल इंस्पेक्शन

बैंक की जब्त की गई कारें आमतौर पर टेस्ट ड्राइव के लिए उपलब्ध नहीं होती लेकिन फिजिकल वेरिफिकेशन करने दिया जाता है. अगर हो सके तो आप जाकर कार का इंजन, टायर, बॉडी, इंटीरियर, सर्विस रिकॉर्ड और डॉक्यूमेंट की जानकारी पहले ही ले आएं.



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