85 वर्ष और उससे अधिक आयु के मतदाताओं के लिए डाक मतपत्र की सुविधा

चुनाव आयोग ने 23 अप्रैल, 2026 को होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए 85 वर्ष और उससे अधिक आयु के मतदाताओं और विकलांग व्यक्तियों के लिए डाक मतपत्र प्रणाली के माध्यम से वोट डालने की व्यवस्था की है।

एक विज्ञप्ति में, जिला निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर एस. कंडासामी ने कहा कि जिले के सभी आठ विधानसभा क्षेत्रों में मतदान होगा, और पात्र मतदाता जो मतदान केंद्रों पर जाने में असमर्थ हैं, वे डाक मतदान का विकल्प चुन सकते हैं।

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