केरल विधानसभा चुनाव 2026: खुला प्रचार आज शाम 6 बजे समाप्त हो जाएगा
श्री केलकर ने कहा कि उनके कार्यालय ने यह सुनिश्चित करने के लिए उपाय शुरू कर दिए हैं कि राज्य में 48 घंटे की मौन अवधि को सख्ती से लागू किया जाए। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126, ‘मतदान के समापन के लिए निर्धारित घंटे के साथ समाप्त होने वाली अड़तालीस घंटों की अवधि के दौरान सार्वजनिक बैठकों पर प्रतिबंध’ से संबंधित है।
इस अवधि के दौरान, चुनाव के संबंध में सार्वजनिक बैठकें या जुलूस बुलाना या आयोजित करना; सिनेमा, टेलीविजन या अन्य समान माध्यमों से चुनावी मामले का प्रदर्शन, या संगीत समारोह, नाट्य प्रदर्शन या अन्य मनोरंजन आयोजित करके चुनावी मामले का प्रचार-प्रसार निषिद्ध है।
चुनाव के दिन और उससे एक दिन पहले समाचार पत्रों में राजनीतिक विज्ञापनों के प्रकाशन के लिए मीडिया प्रमाणन और निगरानी समिति (एमसीएमसी) की मंजूरी की आवश्यकता होती है।
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