चेन्नई की सीबीआई अदालत ने छोटा राजन को सात साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई

राजेंद्र निकालजे, जिसे छोटा राजन के नाम से जाना जाता है। फ़ाइल

राजेंद्र निकालजे, जिसे छोटा राजन के नाम से जाना जाता है। फ़ाइल | फोटो साभार: रॉयटर्स/न्योमन बुधियाना/अंतरा फोटो

चेन्नई की एक विशेष केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) अदालत ने पासपोर्ट धोखाधड़ी मामले में कुख्यात अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन उर्फ ​​विजया कदम को दोषी ठहराते हुए सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई और ₹55,000 का जुर्माना लगाया।

अदालत ने राजन, जिसे विजया कदम, राजेंद्र और नाना के नाम से भी जाना जाता है, को धोखाधड़ी, जालसाजी, प्रतिरूपण और जानबूझकर भारतीय पासपोर्ट प्राप्त करने के लिए जाली दस्तावेज जमा करने का दोषी पाया। राजन फिलहाल नई दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है, जहां वह एक अन्य मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है।

सीबीआई के अनुसार, यह मामला 19 मार्च 2002 को इन आरोपों के बाद दर्ज किया गया था कि राजन ने जाली दस्तावेजों का उपयोग करके चेन्नई में क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय से धोखाधड़ी से पासपोर्ट प्राप्त किया था।

जांच से पता चला कि राजन ने स्कूल स्थानांतरण प्रमाणपत्र, राशन कार्ड और डिमांड ड्राफ्ट सहित फर्जी दस्तावेज जमा करके ‘विजय कदम’ के नाम से पासपोर्ट के लिए आवेदन किया था। जांच से पता चला कि आवेदक वास्तव में राजेंद्र उर्फ ​​नाना उर्फ ​​छोटा राजन, सदाशिव का बेटा और मुंबई का मूल निवासी था।

सीबीआई ने कहा कि राजन ने विजया कदम का रूप धारण किया और पासपोर्ट को वास्तविक दस्तावेज के रूप में उपयोग करने से पहले उम्र और निवास के प्रमाण के रूप में जाली दस्तावेज जमा करके धोखाधड़ी से पासपोर्ट प्राप्त किया।

एजेंसी ने 22 जनवरी 2004 को राजन के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया। मुकदमे के बाद, सीबीआई अदालत ने उसे दोषी ठहराया और ₹55,000 के जुर्माने के साथ सात साल की कैद की सजा सुनाई।

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