हरियाणा में कर्मचारियों को 10 घंटे करना होगा काम, जानें किस राज्य में सबसे ज्यादा यह लिमिट?


देश में कर्मचारियों के काम के घंटे को लेकर एक बार फिर चर्चा तेज हो गई है हाल ही में हरियाणा सरकार ने दुकान और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए दैनिक कार्य समय 9 घंटे से बढ़ाकर 10 घंटे करने का फैसला किया है हालांकि सरकार का कहना है कि साप्ताहिक कार्य सीमा 48 घंटे ही रहेगी, लेकिन इस बदलाव के बाद यह सवाल उठ रहा है कि देश के अन्य राज्यों में काम के घंटे कितने तय हैं और किस राज्य में सबसे ज्यादा लिमिट लागू है इस रिपोर्ट में हम हरियाणा समेत अन्य प्रमुख राज्यों के नियमों को विस्तार से समझेंगे.

हरियाणा: रोजाना 10 घंटे काम की मंजूरी

हरियाणा विधानसभा द्वारा पारित संशोधन के तहत अब दुकान और निजी वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में कर्मचारी एक दिन में 10 घंटे तक काम कर सकेंगे पहले यह सीमा 9 घंटे थी सरकार का तर्क है कि इससे उद्योगों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों को ज्यादा लचीलापन मिलेगा खास बात यह है कि हरियाणा में ओवरटाइम की तिमाही सीमा 156 घंटे तय की गई है, जो देश के कई राज्यों की तुलना में अधिक मानी जा रही है.

क्यों लागू किया गया नियम ?

  • उद्योग और व्यापार को फ्लेक्सिबिलिटी देने के लिए
  • निवेश और रोजगार बढ़ाने की कोशिश
  • निवेश और रोजगार बढ़ाने की कोशिश
  • कर्मचारियों को विकल्प देने के लिए
  • अन्य राज्यों के समान नियम लाने के लिए
  • आपात और विशेष परिस्थितियों में सहूलियत
     
    अन्य राज्यों में भी लागू है लिमिट 

तेलंगाना:  तेलंगाना उन राज्यों में शामिल है जहां वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में 10 घंटे तक काम करने की अनुमति पहले से मौजूद है यहां नियमों के तहत कर्मचारियों को ओवरटाइम भुगतान और साप्ताहिक अवकाश देना अनिवार्य है सरकार का दावा है कि इससे रोजगार के अवसर बढ़े हैं.

महाराष्ट्र: महाराष्ट्र में भी श्रम कानूनों में संशोधन के बाद कई क्षेत्रों में 10 घंटे की शिफ्ट की अनुमति दी गई है यहां भी शर्त यही है कि साप्ताहिक कार्य समय 48 घंटे से ज्यादा न हो सरकार का कहना है कि इससे मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर को फायदा होगा, जबकि कर्मचारी संगठनों ने इस पर चिंता जताई है.

पंजाब: पंजाब में भी दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए दैनिक कार्य समय 10 घंटे तक तय किया गया है हालांकि राज्य सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि कर्मचारियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा और ओवरटाइम का भुगतान नियमों के अनुसार होगा.

आंध्र प्रदेश: आंध्र प्रदेश सरकार ने निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वर्किंग ऑवर में लचीलापन दिया है यहां कई क्षेत्रों में 10 घंटे की शिफ्ट को अनुमति दी गई है, लेकिन इसके साथ साप्ताहिक छुट्टी और ओवरटाइम का प्रावधान भी रखा गया है.
 
क्यों किया जा रहा है विरोध 

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