दिल्ली पुलिस ने पहली बार सड़क की गलत दिशा में गाड़ी चलाने पर दो FIR दर्ज कीं, BNS धारा 281 के तहत केस, इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी एक रिपोर्ट में ये जानकारी दी. यह पहली बार देखा गया है कि किसी केंद्र शासित प्रदेश में रॉन्ग साइड ड्राइविंग के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है.

पहली बार हुआ ऐसा
यह देश के किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में पहली बार है जब पुलिस ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कर रही है. पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, दोनों मामलों में बीएनएस की धारा 281 (लापरवाह ड्राइविंग) और मोटर वाहन अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है. इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, ये FIR ट्रैफिक असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टरों द्वारा उनके संबंधित ट्रैफिक सर्किल में दर्ज की गई हैं. कापसहेड़ा में FIR उस वक्त दर्ज की गई जब एक ड्राइवर को कापसहेड़ा चौक के पास गलत दिशा में गाड़ी चलाते हुए पकड़ा गया. ड्राइवर ने ट्रैफिक पुलिसकर्मी को बताया कि वह जल्दी में था और ट्रैफिक जाम से बचना चाहता था.
5,000 के जुर्माने का नियम
गलत दिशा में गाड़ी चलाने पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगता है. हालांकि, भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 281 के तहत दर्ज FIR में मैक्सिमम छह महीने की जेल, 1,000 रुपये का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं और वाहन भी जब्त किया जाएगा. इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, पहले दो FIR में जिन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है, उन्हें गिरफ्तारी के बाद जमानत पर रिहा कर दिया गया है.
क्या बनेगा नया नियम?
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि गलत दिशा में गाड़ी चलाने पर FIR दर्ज करना आम नियम नहीं बनेगा, बल्कि इसे रोकथाम के तौर पर लागू किया जा रहा है. रिपोर्ट में एक अधिकारी के हवाले से कहा गया है कि अगर ट्रैफिक अधिकारी किसी ऐसे व्यक्ति को पहचानता है जो दूसरों की जान खतरे में डाल रहा है या भारी ट्रैफिक वाले इलाके में गलत दिशा में गाड़ी चला रहा है, तो उसके खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी.
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