
महाराष्ट्र 1 अगस्त से राज्य की इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी नीति लागू होने तक एक अस्थायी उपाय के रूप में अवैध बाइक टैक्सी ऑपरेटरों पर ₹5 दैनिक शुल्क और 2% कल्याण निधि योगदान लगाएगा।
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महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने गुरुवार को कहा कि राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी नीति पूरी तरह लागू होने तक अवैध रूप से संचालित बाइक टैक्सी सेवाओं पर अस्थायी दैनिक शुल्क और कल्याण निधि योगदान लगाने का फैसला किया है। यहां राज्य विधानमंडल परिसर में पीटीआई से बात करते हुए, सरनाईक ने कहा कि अवैध बाइक टैक्सी ऑपरेटरों को 1 अगस्त से कल्याण निधि में 2% योगदान के साथ ₹5 का दैनिक शुल्क देना होगा।
उन्होंने कहा, “महाराष्ट्र में बाइक टैक्सी सेवाएं अवैध रूप से चल रही हैं। हमने फैसला किया है कि 1 अगस्त से इन अवैध बाइक टैक्सियों को प्रतिदिन 5 रुपये का शुल्क और कल्याण कोष में 2% योगदान देना होगा। इस संबंध में एक प्रस्ताव राज्य के कानून और न्यायपालिका विभाग को मंजूरी के लिए भेजा गया है।”
सरनाइक ने कहा, यह एक अस्थायी उपाय है और जब तक ईवी बाइक टैक्सी नीति पूरी तरह से राज्य भर में लागू नहीं हो जाती, तब तक यह लागू रहेगा।
उन्होंने कहा, “महाराष्ट्र में बाइक टैक्सी सेवाएं अवैध रूप से चल रही हैं। हमने फैसला किया है कि 1 अगस्त से इन अवैध बाइक टैक्सियों को प्रतिदिन 5 रुपये का शुल्क और कल्याण कोष में 2% योगदान देना होगा। इस संबंध में एक प्रस्ताव राज्य के कानून और न्यायपालिका विभाग को मंजूरी के लिए भेजा गया है।”
सरनाइक ने कहा, यह एक अस्थायी उपाय है और जब तक ईवी बाइक टैक्सी नीति पूरी तरह से राज्य भर में लागू नहीं हो जाती, तब तक यह लागू रहेगा।
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