यूपी की ग्रामीण बस योजना चार महीनों के भीतर 215 मिनी बसों के साथ 56 जिलों तक पहुंच गई है

अधिकारियों ने रविवार को कहा कि लॉन्च होने के चार महीने से भी कम समय में, मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना ने उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में से 56 को कवर कर लिया है, जहां ग्रामीण मार्गों पर बस सेवाएं शुरू की गई हैं।मार्च में कैबिनेट बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना को मंजूरी दी गयी थी. योजना के तहत, बस सेवाओं को उन गांवों और ग्रामीण मार्गों तक बढ़ाया जा रहा है जहां पहले नियमित सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध नहीं था।

एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि इसका उद्देश्य राज्य की सभी ग्राम पंचायतों को परिवहन सुविधाओं से जोड़ना और ग्रामीण आबादी को ब्लॉक, तहसील और जिला मुख्यालयों तक सुरक्षित और सुविधाजनक कनेक्टिविटी प्रदान करना है।
इसमें कहा गया है कि निजी बस ऑपरेटरों के साथ समन्वय में, उन मार्गों पर भी परिवहन सेवाएं शुरू की जा रही हैं जहां उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (यूपीएसआरटीसी) द्वारा संचालित बसें सीमित संख्या में हैं।बयान में कहा गया है कि वर्तमान में, राज्य भर के 56 जिलों में 215 मिनी बसों का संचालन शुरू हो गया है, जिससे बड़ी संख्या में ग्रामीण परिवारों को सीधे लाभ मिल रहा है।

इसमें कहा गया है कि सरकार और परिवहन विभाग चरणबद्ध तरीके से योजना का विस्तार कर रहे हैं, ताकि सार्वजनिक परिवहन सुविधाएं अंतिम गांव तक पहुंच सकें।

बयान में कहा गया है कि सबसे अधिक 43 बसों का संचालन प्रयागराज में शुरू हो गया है, इसके बाद मुजफ्फरनगर (27), झांसी (19), मथुरा (18), जौनपुर (7), हापुड (6), बांदा और एटा (5-5), मऊ और जालौन (4-4) और बलिया (3) हैं।यह योजना ग्रामीण युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा कर रही है।

योजना के तहत राज्य के सभी 75 जिलों में 15 से 28 यात्रियों की बैठने की क्षमता वाली डीजल, सीएनजी और इलेक्ट्रिक मिनी बसों का संचालन किया जाना है।

केवल आठ वर्ष से अधिक पुरानी बसें ही इसके तहत पात्र होंगी। बयान में कहा गया है कि बस संचालन की अनुमति शुरू में 10 साल के लिए दी जाएगी, जिसे अगले पांच साल तक बढ़ाया जा सकता है।

डीजल बसों के लिए अधिकतम परिचालन आयु 10 वर्ष और सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए 15 वर्ष निर्धारित की गई है।

इसमें कहा गया है कि एनसीआर में केवल सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहनों को संचालित करने की अनुमति होगी।

पात्र आवेदकों का चयन संबंधित जिला मजिस्ट्रेटों की अध्यक्षता वाली एक समिति द्वारा किया जा रहा है, जिसमें मुख्य विकास अधिकारी, सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी और सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक सदस्य हैं।

बयान में कहा गया है कि सरकार ने ऑपरेटरों को बस संचालन के लिए परमिट प्राप्त करने की अनिवार्य आवश्यकता से छूट दे दी है।

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