दिल्ली में इस सर्दी में गैर-बीएस VI वाहनों पर रोक, नवंबर से दोगुना पार्किंग शुल्क

दिल्ली सरकार ने शुक्रवार को ‘प्रोएक्टिव विंटर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट फ्रेमवर्क’ अधिसूचित किया, जिसके तहत राजधानी के बाहर पंजीकृत गैर-बीएस VI वाणिज्यिक वाहनों को नवंबर से जनवरी तक शहर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।एक बयान में, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि अधिसूचित ढांचे के तहत, केवल वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (पीयूसीसी) रखने वाले वाहन ही दिल्ली में पेट्रोल पंपों पर ईंधन खरीद सकेंगे।

यह तुरंत स्पष्ट नहीं था कि ये ईंधन खरीद प्रतिबंध कितने समय तक लागू रहेंगे।
दिल्ली के बाहर पंजीकृत गैर-बीएस VI वाणिज्यिक वाहनों को 1 नवंबर, 2026 और 31 जनवरी, 2027 के बीच शहर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। हालांकि, सीएनजी वाहन, इलेक्ट्रिक वाहन, आपातकालीन सेवा वाहन और सरकारी काम में लगे लोगों को इस प्रतिबंध से छूट दी जाएगी, मुख्यमंत्री ने कहा।गुप्ता ने कहा, सर्दियों के दौरान हवा की गुणवत्ता में सुधार करने और निजी वाहनों के अत्यधिक उपयोग को हतोत्साहित करने के लिए, अधिकृत पार्किंग सुविधाओं पर शुल्क 1 नवंबर, 2026 से 28 फरवरी, 2027 तक दोगुना कर दिया जाएगा।

एक क्रमबद्ध कार्यालय समय प्रणाली, खुले में कचरा और बायोमास जलाने पर प्रतिबंध, धूल नियंत्रण और निर्माण गतिविधियों के लिए उन्नत योजना भी रूपरेखा का हिस्सा हैं।

गुप्ता ने कहा कि सर्दी शुरू होने से महीनों पहले प्रतिबंधों और व्यवस्थाओं के बारे में सूचित किया जा रहा है ताकि लोगों को बाद में असुविधा का सामना न करना पड़े।

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